ग्राम कचहरी के सरपंच सहित अन्य को धारा-126 के तहत किया गया प्रतिबंधित
🔴 हम पंचायत के किसी भी योजना जांच में पदाधिकारी के सामने मौजूद नहीं,फिर भी लगा प्रतिबंध : मनोज (सरपंच) । रिपोर्ट : दैनिक आजतक डेस्क। उदाकिशुनगंज /मधेपुरा। उदाकिशुनगंज प्रखंड के बुधामा पंचायत के सरपंच सहित दो पक्षों के आधे दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध भा.नु .स.स. के अन्तर्गत धारा-126 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। इस मामले में बुधामा पंचायत के सरपंच सह सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने प्रशासन के इस कृत के सम्बन्ध में आपत्ति जताते हुए पत्रकारों को बताया कि बुधामा पंचायत के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि के.सी पासवान ने थाना में एक आवेदन देकर 25/04/2026 के दिन पंचायत में योजना जांच हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आने तथा उसमें राजनीति प्रतिद्वंद्वी द्वारा जांच के क्रम में प्रथम पक्ष से कहा-सुनी होने और आवेदन में भविष्य में अप्रिय घटना होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी को लेकर थानाध्यक्ष द्वारा धारा 126 के तहत प्रतिबंधित करने को उदाकिशुनगंज दंडाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिवेदन में द्वितीय पक्ष के तपेश ऋषिदेव,सूर्य नारायण साह त...