ग्राम कचहरी के सरपंच सहित अन्य को धारा-126 के तहत किया गया प्रतिबंधित
🔴 हम पंचायत के किसी भी योजना जांच में पदाधिकारी के सामने मौजूद नहीं,फिर भी लगा प्रतिबंध : मनोज (सरपंच) ।
रिपोर्ट : दैनिक आजतक डेस्क।
उदाकिशुनगंज /मधेपुरा।
उदाकिशुनगंज प्रखंड के बुधामा पंचायत के सरपंच सहित दो पक्षों के आधे दर्जन से अधिक लोगों के विरुद्ध भा.नु.स.स. के अन्तर्गत धारा-126 के तहत प्रतिबंधित किया गया है।
इस मामले में बुधामा पंचायत के सरपंच सह सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने प्रशासन के इस कृत के सम्बन्ध में आपत्ति जताते हुए पत्रकारों को बताया कि बुधामा पंचायत के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि के.सी पासवान ने थाना में एक आवेदन देकर 25/04/2026 के दिन पंचायत में योजना जांच हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी के आने तथा उसमें राजनीति प्रतिद्वंद्वी द्वारा जांच के क्रम में प्रथम पक्ष से कहा-सुनी होने और आवेदन में भविष्य में अप्रिय घटना होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी को लेकर थानाध्यक्ष द्वारा धारा 126 के तहत प्रतिबंधित करने को उदाकिशुनगंज दंडाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रतिवेदन में द्वितीय पक्ष के तपेश ऋषिदेव,सूर्य नारायण साह तथा मनोज कुमार सिंह तथा प्रथम पक्ष के के.सी.पासवान,पंकज सिंह,केवल ऋषिदेव और मुकेश मुखिया को अपना-अपना गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को भी कहा है।
सरपंच ने कहा कि हम बुधामा पंचायत में किसी भी पदाधिकारी द्वारा किए गए पंचायत के योजना जांच के मौके पर उपस्थित नहीं हैं। फिर भी 25 अप्रैल 2026 का जिक्र कर हमारे उपर आवेदन दिया गया है जो सरासर ग़लत है। उन्होंने कहा कि हम अपनी बातों से थानाध्यक्ष उदाकिशुनगंज को अवगत करा चुके हैं।
इस तरह ग्राम कचहरी के अध्यक्ष सह पंचायत के सरपंच को साजिश के तहत आवेदन देना और प्रतिबंधित किया जाना निराशाजनक है। उन्होंने इस तरह गलत दिए गए आवेदन पर प्रतिबंधित किए जाने पर आपत्ति जताई है।
मामले में थानाध्यक्ष उदाकिशुनगंज द्वारा अप्राथमिकी संख्या-94/26 तिथि 28 अप्रैल 2026 को उदाकिशुनगंज के अनुमंडल दण्डाधिकारी को प्रतिवेदन देकर दोनों पक्षों के सभी सदस्यों के विरुद्ध भा.नु.स.स. की धारा-126 तहत प्रतिबंधित करने की मांग की गई है।

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