मधेपुरा। आचार संहिता के अनुपालन में जरा भी कोताही बर्दाश्त नहींं : अरुण कुमार सिंह (बी.डी.ओ)

आलमनगर ग्रामीण (मधेपुरा)।

प्रखंड क्षेत्र में दसवीं चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को स्वतंत्र,निष्पक्ष,भयमुक्त,पारदर्शी व शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने एवं आचार संहित का सख्ती से पालन कराने को लेकर प्रशासन कटिबद्ध दिख रही है। थाना क्षेत्र में जहाँ पुलिसिया गतिविधि काफी तेज कर दी गयी है। वहीं वाहन चेकिंग अभियान भी सघन रूप से चलाया जा रहा है।

🔼बिहार पुलिस एक्ट-30 के तहत होगी कार्यवाई -

 प्रखंड विकास पदाधिकारी अरूण कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया में किसी भी रूप में व्यवधान डालने वाले या अशांति उत्पन्न करने वालों पर आचार संहिता के उल्लंघन मामले में बिहार पुलिस एक्ट की धारा 30 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने,व्यवधान एवं बाधा पहुंचाए जाने की स्थिति में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी फ्लाइंग स्क्वायर टीम को पंचायत क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के अलावे नीजी वाहन पर पद धारक का बोर्ड लगाकर घूमने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 

🔼नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्यवाई : बी.डी.ओ

⚫️किस स्थिति में हो सकेगी कार्यवाई-

- मतदाताओं को रिश्वत देने के शिकायत पर।

- मतदाताओंं को भयभीत करने पर।

- प्रतिरूपण करने पर।

- मतदान के दिन किसी मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर बिना आदेश प्रवेश करने पर।

- प्रचार समाप्ति के बाद नुक्कड़ सभा का आयोजन करने पर।

- अवैध रूप से वाहन का प्रयोग करने पर।

-  इसके साथ-साथ मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को लाना और घर पहुंचाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

 इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (सी एफ) एवं लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

🔼हर आते-जाते वाहनों की होगी कड़ी जांच-

थानाध्यक्ष दीपक चंद्र दास ने कहा कि स्टेटिक सर्विलांस टीम थाना क्षेत्र में बनाए गए हर चेक पोस्ट पर वाहन की जांच करेगी। साथ ही ले जा रहे शराब,नगद एवं शस्त्र आदि की जांच कर असामाजिक तत्वों के आवागमन पर नजर रखेंगी। 


🔼किसी का निजी संपत्ति का उपयोग भी प्रचार के लिए वर्जित रहेगा-

चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए शासकीय एवं अशासकीय परिसदन,विश्राम गृह,डाक बंगला एवं अन्य आवासों का उपयोग सहित किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी भवन,दीवार,चारदीवारी,विद्युत पोल एवं किसी की निजी संपत्ति का उपयोग झंडा टांगने,पोस्टर चिपकाने या नारा लिखने के लिए नहीं किया जाएगा। चुनाव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग पूर्ण रूपेण वर्जित रहेगा। इस तरह के व्यक्तियों को चिन्हित कर प्रॉपर्टी ऑफ डिफेसमेंट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

रिपोर्ट : अनिल महाराज।

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