मधेपुरा। रात में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर अनुमंडलाधिकारी ने लगाया रोक

▶️ ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर रात 10 से सुबह 6 तक रहेगी रोक।

पुष्पम कुमार / उदाकिशुनगंज। 

मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा के द्वारा जारी आदेश में अनुमंडल श्रेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को रात में 10 बजे के बाद बजाने पर रोक लगा दी है।

अनुमंडल पदाधिकारी ने आदेश पत्र संख्या-496 दिनांक-01/02/2023 के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को इसे अतिआवश्यक समझते हुए क्षेत्रों में लागू करने हेतु निर्देशित किया है। श्री सिन्हा ने रोक लगाए जाने हेतु कारण बताते हुए कहा है कि रात में 10 बजे के बाद आमजनों खासकर बुजुर्गों, रोगियों और विद्याथिर्यों को ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने से  काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जाने की कोई  शिकायत आती है तो संबंधित ध्वनि विस्तारक  एजेंसी के विरुद्ध पदाधिकारियों को  विधिवत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही हेतु व्यक्तिगत रुप से पदाधिकारियों को ही जवाबदेह माना जाएगा ऐसा बताया गया है। 


यह रोक रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी।

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