मधेपुरा।विद्यालय अवधि में कोचिग के संचालन पर लगी रोक,नहीं मानने पर की जाएगी कार्यवाई

🔼विद्यालय संचालन के समय में कोचिंग संचालन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लगाई रोक। 🔼नेताओं,जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस कदम को सराहनीय बताया। 🔼मुखिया एवं सरपंच ने कोचिंग संचालक से प्रात: 9 से शाम 4 बजे के पश्चात कोचिंग संचालित करने के आदेश पर अमल करने को कहा। मधेपुरा। विद्यालय अवधि में कोचिग सेंटर का संचालन नहीं होगा। ऐसा नहीं मानने वाले कोचिग संचालक के विरुद्ध कार्यवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश जारी किया है। विदित हो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जारी पत्रांक-592 दिनांक-27/07/2022 द्वारा सभी कोचिंग संचालक को आदेश जारी कर आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि जिले के प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय, महाविद्यालयों के निरीक्षण/अनुश्रवण के दौरान प्राय: विद्यालय, महाविद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं के विरुद्ध उपस्थिति काफी कम पाई जाती है। 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिग संस्थान के संचालित रहने के कारण छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्...