मधेपुरा।विद्यालय अवधि में कोचिग के संचालन पर लगी रोक,नहीं मानने पर की जाएगी कार्यवाई

🔼विद्यालय संचालन के समय में कोचिंग संचालन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लगाई रोक।

🔼नेताओं,जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस कदम को सराहनीय बताया।

🔼मुखिया एवं सरपंच ने कोचिंग संचालक से प्रात: 9 से शाम 4 बजे के पश्चात कोचिंग संचालित करने के आदेश पर अमल करने को कहा।

मधेपुरा।

विद्यालय अवधि में कोचिग सेंटर का संचालन नहीं होगा। ऐसा नहीं मानने वाले  कोचिग संचालक के विरुद्ध कार्यवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश जारी किया है।

विदित हो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा जारी पत्रांक-592 दिनांक-27/07/2022 द्वारा सभी कोचिंग संचालक को आदेश जारी कर आगाह किया  है। उन्होंने कहा है कि जिले के प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय, महाविद्यालयों के निरीक्षण/अनुश्रवण के दौरान प्राय: विद्यालय, महाविद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं के विरुद्ध उपस्थिति काफी कम पाई जाती है। 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिग संस्थान के संचालित रहने के कारण छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में जिले के सभी कोचिग संस्थानों के पठन-पाठन का समय प्रात: 9 से शाम 4 बजे के पश्चात संचालित किए जाने से छात्र-छात्राओं को अच्छी शिक्षा का चहुमुखी लाभ से अच्छादित किया जा सकेगा।
इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा गया कि प्रात: 9 से शाम 4 बजे के बाद ही कोचिग संस्थान का संचालन किया जाए। इस समय अवधि के दौरान किसी कोचिग संस्थान द्वारा कोचिग का संचालन किया जाता है तो संस्थान के संस्थापक के विरुद्ध बिहार कोचिग संचालन अधिनियम नियमावली (2010) के सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाई की जाएगी।

🔼प्रधानाध्यापक के अनुसार--

इस संबंध में शास्त्री स्मारक उच्च विद्यालय ,खाड़ा (उदाकिशुनगंज) मधेपुरा के प्रधानाध्यापक ने अपने पत्रांक-66 दिनांक-29/07/2022 द्वारा विद्यालय के पोषक क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थान तथा निजि विद्यालय (अवैध) के संस्थापक को पत्र जारी कर अवगत करा दिया है। पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश का जिक्र किया गया है। प्रधानाध्यापक ने कहा कि वरीय पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले कोचिंग संचालक के विरूद्ध बिहार कोचिग संचालन अधिनियम (2010) की सुसंगत धारा के साथ कानूनी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।

🔼पंचायत के मुखिया कहते हैं--

खाड़ा के वर्तमान मुखिया ध्रुव कुमार ठाकुर ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश तथा शास्त्री स्मारक उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी आदेश को कोचिंग संचालक द्वारा अक्षरश: पालन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी  अभिभावक भी अपने बच्चों को प्रतिदिन  प्रात: 9 से शाम 4 बजे तक विद्यालय में अध्ययन हेतु भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा कि कोचिंग संचालक उक्त अवधि के बाद ही कोचिंग संचालन करें जिससे विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो।


 🔼ग्राम कचहरी खाड़ा की सरपंच कहती है--

सरपंच मुन्नी देवी कहती हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश को क्षेत्र के सभी कोचिंग संचालक मानकर अमल करें। तभी स्कूल के बच्चों का पठन-पाठन नियमित और सही ढंग से चल सकेगा। कोचिंग संचालक अपने कोचिंग में बच्चों का पठन-पाठन सुबह 9 से शाम 4 बजे के बीच नहीं करें।

🔼त्रिभुवन मिश्रा कहते हैं--

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता त्रिभुवन मिश्र उर्फ जवाहर मिश्र कहते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी,मधेपुरा का आदेश का हम  तहेदिल से स्वागत करते हैं। अवैध रूप से संचालित कोचिंग कुकुरमुत्ते की तरह हर जगह छाया है। गरीब बच्चों तथा उनके  अभिभावकों का इस तरह का कोचिंग आर्थिक दोहन करते हैं और सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होने की बात कहकर सुबह से शाम तक अपनी दुकान चलाते हैं। इस आदेश से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति ही नहीं बढ़ेगी अपितु पढ़ाई भी अच्छी हो सकेगी। श्री  मिश्रा ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश को सभी को मानना चाहिए तथा समय-समय पर अभिभावकों को विद्यालय जाकर देखना भी चाहिए।


🔼सरपंच प्रतिनिधि कहते हैं--

सरपंच प्रतिनिधि मंजय प्रसाद सिंह कहते हैं कि कोचिंग संचालक जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश को मानें। उन्होंने पदाधिकारियों के इस कदम की सराहना की और कहा कि सभी विद्यालय इस आशय की जानकारी अपने पोषक क्षेत्र में दें। मंजय प्रसाद ने यह भी कहा कि विद्यालय शिक्षा समिति और वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच तथा अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी इसमें सहयोग दें। श्री सिंह ने कहा कि कोचिंग संचालक सुबह 9 से पहले तथा शाम 4 बजे के बाद ही कोचिंग संचालित करें जिससे विद्यालय में पढ़ाई बाधित नहीं हो।

🔼जितेन्द्र पंडित ने कहा--

कांग्रेस के अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेन्द्र पंडित ने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी,मधेपुरा के आदेश की सराहना की। श्री पंडित ने कहा कि इस आदेश को पंचायत के हर वार्ड में बैठक रखकर इसे प्रचारित करना जरुरी है तथा इसमें सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सहयोग भी देना चाहिए। कोचिंग संचालक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के पश्चात ही अपना कोचिंग साचालित करें जिससे बच्चों की विद्यालयी शिक्षा प्रभावित न हो। आदेश का अमल सभी कोचिंग संचालक करें।जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस आदेश को  पत्रकार सह एनजेए के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष सी.के.झा, दैनिक जागरण के पत्रकार संजीव कश्यप,दैनिक भास्कर के पत्रकार आकाशदीप,सेवानिवृत्त शिक्षक सह जदयू नेता सुभाषचंद्र सिंह,भाकपा नेता सह भूतपूर्व मुखिया दिगंबर झा,जदयू के रविंद्र कुमार सिंह, पंचायत पैक्स प्रबंधक राजेश रंजन उर्फ सोना सिंह,मणिकांत झा (डीलर),श्रीनंदन झा,कैलाश मेहता,गोपालचंद्र झा,दीपक कुमार ठाकुर  सहित दर्जनों गणमान्यों ने विद्यालय के नामांकित बच्चों के भविष्य के लिए सराहनीय कदम बताया है।

रिपोर्ट : पुष्पम कुमार।

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