सहरसा। कोरोना से बचाव के लिए निर्देश हुआ जारी, 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान

 🔼कोविड- 19 संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश

सहरसा। 

कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए इसके प्रसार की रोक-थाम एवं बचाव के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश  के आलोक में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कोविड- 19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए आज कुछ जरूरी आदेश जारी किये हैं।



🔼जिलाधिकारी के आदेशों के अनुसार-

- जिले में संचालित सभी स्कूल/महाविद्यालय/कोचिंग संस्थान अब 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे एवं पूर्व निर्धारित परीक्षायें घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए आयोजित की जायेगी।

-सभी दुकानें/प्रतिष्ठान संध्या 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। यह रोक भोजनालय, ढ़ाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर लागू नहीं होगी। दूकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउण्टर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का अनुपालन किया जाएगा, जिसे सफेद वृत चिह्नित करना अनिवार्य होगा।

- रेस्टोरेंट/ढ़ाबा/भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे। होम डिलेवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालन अनुमान्य होगा।

- सभी सिनेमा हाॅल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत का उपयोग करेंगे।

- सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा।

- सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।

- सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारी की उपस्थिति शत् प्रतिशत एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवाओं जैसे- पुलिस, फायरबिग्रेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी।

- सरकारी कार्यालयों में सामान्य अगन्तुकों को प्रवेश प्रतिबंध किया जाता है।

-प्राईवेट कार्यालयों एवं संस्थाओं के व्यावसायिक/गैर व्यावसायिक कार्यालयों को 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंधेज लागू नहीं होगा।

- सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के सरकारी/निजी आयोजनों पर रोक लगायी जाती है।

- अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एंव विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा रहेगी।

- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी।

- सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।



उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर आपदा प्रबंधन की अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोविड सुरक्षात्मक उपाय मास्क के उपयोग एवं सामाजिक दूरी के मद्देनजर भीड़-भाड़ वाले स्थान जैसे- फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि स्थानों पर व्यक्तियों के जमावडे़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, सहरसा को अधिक से अधिक संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हेतु निर्देश जिलाधिकारी कौशल कुमार ने दिये।

रिपोर्ट : डेस्क दैनिक आजतक।

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