मधेपुरा। एक माह पूर्व हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज, महादलित ने प्रशासन से की त्वरित कार्रवाई की मांग

पुष्पम कुमार/उदाकिशुनगंज। उदाकिशुनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बुधामा ओपी के बुधामा पंचायत के वर्तमान मुखिया के विरुद्ध मधेपुरा एससी & एसटी थाने में हरिजन एक्ट के तहत केस नंबर-7/23 तिथि 2/4/2023 में अबतक गिरफ्तारी नहीं होने से उपमुखिया परमानंद ऋषिदेव न्याय के लिए दर-दर खाक छान रहा है। आवेदन से मिल रही जानकारी से उदाकिशुनगंज अनुमंडल परिसर में मुखिया द्वारा खुलेआम तिथि 21/03/2023 को जाति सूचक शब्द के सहारे गाली गलौज किया गया था। बताया गया है कि पूर्व में आयोजित आमसभा में नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय का व्यक्तिगत उपयोग के मुद्दे को उठाया गया था। उसके बाद मामले में समस्या समाधान के लिए स्थानीय अरुण कुमार सिंह के साथ उपमुखिया अनुमंडल परिसर पहुंचा। जहां संयोगवश पूर्व से मौजूद मुखिया की नजर उपमुखिया पर पड़ी। परमानंद ऋषिदेव का कहना है कि देखते ही मुखिया आपे से बाहर हो गया और जातिसूचक शब्द के सहारे गाली- गलौज कर दिया। जान से मारने की धमकी दी। जाति का हवाला देते हुए उक्त शौचालय के मुद्दे पर स्थानीय अरुण सिंह के पक्ष में गवाही देने से मना किया। उपमुखिया ने बताया कि मामल...